बेगूसराय में जिला परिषद की दुकानों, गोदाम और विवाह भवन की खुली नीलामी; 23 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया

बेगूसराय में जिला परिषद की दुकानों, गोदाम और विवाह भवन की खुली नीलामी; 23 जुलाई से शुरू होगी प्रक्रिया
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📍 बेगूसराय | DarbhangaNews.in

बेगूसराय में व्यवसाय शुरू करने या व्यावसायिक परिसर लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए जिला परिषद ने बड़ा अवसर उपलब्ध कराया है। जिला परिषद के स्वामित्व वाली दुकानों, व्यावसायिक भवनों, गोदाम और नवनिर्मित विवाह भवन की बंदोबस्ती खुली डाक यानी ओपन ऑक्शन के माध्यम से की जाएगी।

नीलामी की प्रक्रिया 23 जुलाई, 27 जुलाई और 30 जुलाई 2026 को सुबह 11:30 बजे जिला परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित होगी। पहली तारीख पर किसी संपत्ति की बंदोबस्ती नहीं होने की स्थिति में उसकी नीलामी अगली निर्धारित तारीख पर कराई जाएगी।

📌 मुख्य बातें

✅ जिला परिषद की व्यावसायिक संपत्तियों की होगी खुली डाक
✅ 23, 27 और 30 जुलाई को आयोजित होगी प्रक्रिया
✅ नीलामी सुबह 11:30 बजे जिला परिषद सभाकक्ष में होगी
✅ कचहरी रोड मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें शामिल
✅ चेरिया बरियारपुर डाकबंगला परिसर की दुकानों की होगी बंदोबस्ती
✅ बखरी में दुकान, गोदाम और विवाह भवन भी उपलब्ध
✅ हर संपत्ति के लिए अलग जमानत राशि जमा करनी होगी
✅ जमानत राशि बैंक ड्राफ्ट से स्वीकार की जाएगी
✅ चरित्र, आवासीय, आधार और पैन कार्ड देना अनिवार्य
✅ सबसे ऊंची बोली लगाने वाला व्यक्ति सीधे मालिक नहीं बनेगा
✅ प्रक्रिया संपत्ति की बंदोबस्ती और किराये पर आवंटन से जुड़ी है

🏢 जिला परिषद ने जारी की आम सूचना

बेगूसराय जिला परिषद ने अपनी विभिन्न व्यावसायिक परिसंपत्तियों की बंदोबस्ती के लिए आधिकारिक आम सूचना जारी की है। जिला प्रशासन की वेबसाइट पर यह सूचना 9 जुलाई 2026 को प्रकाशित की गई थी।

आधिकारिक नोटिस में प्रत्येक दुकान या भवन का स्थान, क्षेत्रफल, सुरक्षित राशि, जमानत राशि और प्रस्तावित मासिक किराया दिया गया है। इच्छुक व्यक्तियों को निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर खुली डाक में शामिल होना होगा।

📅 तीन तारीखों पर होगी खुली डाक

खुली डाक की पहली प्रक्रिया 23 जुलाई 2026 को होगी। यदि किसी दुकान या भवन की बंदोबस्ती उस दिन पूरी नहीं हो पाती है, तो उसके लिए 27 जुलाई को फिर बोली लगाई जाएगी।

दूसरी तारीख पर भी प्रक्रिया पूरी नहीं होने की स्थिति में 30 जुलाई 2026 को तीसरे चरण की खुली डाक आयोजित होगी। तीनों दिन प्रक्रिया सुबह 11:30 बजे शुरू होगी।

📍 यहां आयोजित होगी नीलामी

नीलामी जिला परिषद कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। बोली लगाने के इच्छुक व्यक्ति को निर्धारित समय से पहले आवश्यक दस्तावेजों और बैंक ड्राफ्ट के साथ पहुंचना होगा।

देर से पहुंचने, अधूरे दस्तावेज देने या निर्धारित जमानत राशि जमा नहीं करने वाले व्यक्ति को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलने की संभावना है।

🏬 कचहरी रोड मार्केट कॉम्प्लेक्स की दुकानें शामिल

बेगूसराय प्रखंड के कचहरी रोड स्थित जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स के भाग-ए और भाग-बी में स्थित बड़े व्यावसायिक परिसरों की भी बंदोबस्ती होगी।

भाग-ए के द्वितीय तल और भाग-बी के तृतीय तल पर मौजूद अलग-अलग आकार की दुकानें तथा व्यावसायिक भवन नीलामी की सूची में शामिल हैं। इन परिसरों का क्षेत्रफल 585 वर्गफुट से लेकर 2,342.68 वर्गफुट तक है।

🏪 भाग-ए की 840 वर्गफुट दुकान

कचहरी रोड स्थित जिला परिषद मार्केट कॉम्प्लेक्स भाग-ए के द्वितीय तल पर दुकान संख्या E की बंदोबस्ती की जाएगी।

दुकान का क्षेत्रफल लगभग 840 वर्गफुट है। इसके लिए सुरक्षित राशि 11 लाख 76 हजार रुपये और जमानत राशि 2 लाख 94 हजार रुपये निर्धारित की गई है। आधिकारिक नोटिस में मासिक किराया 36,120 रुपये दर्ज है।

🛍️ भाग-बी में 585 वर्गफुट का परिसर

मार्केट कॉम्प्लेक्स भाग-बी के तृतीय तल पर स्थित परिसर संख्या A का क्षेत्रफल 585 वर्गफुट है।

इसके लिए सुरक्षित राशि 8 लाख 19 हजार रुपये और जमानत राशि 2 लाख 4 हजार 750 रुपये निर्धारित की गई है। इसका प्रस्तावित मासिक किराया 25,155 रुपये है।

🏢 2,342 वर्गफुट का बड़ा व्यावसायिक भवन

भाग-बी के तृतीय तल पर भवन संख्या D इस नीलामी में शामिल सबसे बड़े व्यावसायिक परिसरों में से एक है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 2,342.68 वर्गफुट बताया गया है।

इसके लिए सुरक्षित राशि 32 लाख 79 हजार 752 रुपये तथा जमानत राशि 8 लाख 19 हजार 938 रुपये रखी गई है। नोटिस के अनुसार इसका मासिक किराया 1 लाख 735 रुपये होगा।

🏨 1,528 वर्गफुट का एक और बड़ा परिसर

मार्केट कॉम्प्लेक्स भाग-बी के भवन संख्या F का क्षेत्रफल लगभग 1,528.31 वर्गफुट है।

इसकी सुरक्षित राशि 21 लाख 39 हजार 634 रुपये, जमानत राशि 5 लाख 34 हजार 909 रुपये और प्रस्तावित मासिक किराया 65,588 रुपये निर्धारित किया गया है।

🏘️ चेरिया बरियारपुर में कई दुकानें उपलब्ध

चेरिया बरियारपुर प्रखंड के डाकबंगला परिसर में निर्मित भूतल और प्रथम तल की कई दुकानें भी खुली डाक में शामिल की गई हैं।

भूतल पर दुकान संख्या 13 से 21 के बीच चयनित दुकानें और दुकान संख्या 23 उपलब्ध हैं। प्रथम तल पर दुकान संख्या 25, 26, 28 से 32 तथा 34 से 36 तक की चयनित दुकानों की बंदोबस्ती की जाएगी।

🧱 हर दुकान का क्षेत्रफल 150 वर्गफुट

चेरिया बरियारपुर डाकबंगला परिसर की प्रत्येक दुकान का आकार करीब 10 फीट गुणा 15 फीट, यानी 150 वर्गफुट है।

भूतल की दुकानों के लिए सुरक्षित राशि 1 लाख 30 हजार 133 रुपये, जमानत राशि 32,533 रुपये और मासिक किराया 5,250 रुपये निर्धारित किया गया है।

🪜 प्रथम तल की दुकानों का किराया कम

चेरिया बरियारपुर डाकबंगला परिसर के प्रथम तल की दुकानों के लिए भी सुरक्षित राशि 1 लाख 30 हजार 133 रुपये और जमानत राशि 32,533 रुपये है।

हालांकि प्रथम तल की दुकानों का मासिक किराया भूतल की तुलना में कम रखा गया है। प्रत्येक दुकान का प्रस्तावित किराया 4,500 रुपये प्रतिमाह है।

🛒 बखरी डाकबंगला परिसर की दुकानें भी शामिल

बखरी डाकबंगला परिसर के भूतल पर निर्मित दुकान संख्या 5 और 6 की बंदोबस्ती भी इस प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी।

प्रत्येक दुकान का क्षेत्रफल 150 वर्गफुट है। सुरक्षित राशि 1 लाख 33 हजार 967 रुपये, जमानत राशि 33,492 रुपये और मासिक किराया 3,000 रुपये निर्धारित है।

📦 बखरी में 1,750 वर्गफुट का गोदाम

बखरी डाकबंगला परिसर के भूतल पर बने गोदाम की भी खुली डाक होगी। गोदाम का कुल आकार करीब 70 फीट गुणा 25 फीट, यानी 1,750 वर्गफुट है।

इसकी सुरक्षित राशि 32 लाख 49 हजार रुपये और जमानत राशि 8 लाख 12 हजार 250 रुपये निर्धारित की गई है। गोदाम का प्रस्तावित मासिक किराया 17,500 रुपये है।

💒 नवनिर्मित विवाह भवन की भी होगी बंदोबस्ती

बखरी डाकबंगला परिसर के प्रथम तल पर बने नवनिर्मित विवाह भवन को भी खुली डाक के माध्यम से आवंटित किया जाएगा।

विवाह भवन का क्षेत्रफल लगभग 1,750 वर्गफुट है। इसके लिए सुरक्षित राशि 26 लाख 5 हजार रुपये, जमानत राशि 6 लाख 51 हजार 250 रुपये और मासिक किराया 21 हजार रुपये रखा गया है।

💵 सुरक्षित राशि और जमानत में क्या अंतर है?

आधिकारिक सूचना में प्रत्येक संपत्ति के लिए सुरक्षित राशि और जमानत राशि अलग-अलग दी गई है।

सुरक्षित राशि वह आधार राशि है, जिसके आसपास या उससे ऊपर बोली की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। जमानत राशि नीलामी में भाग लेने से पहले जमा किया जाने वाला अग्रधन है। अंतिम नियम एवं भुगतान की शर्तें जिला परिषद से प्राप्त विस्तृत बंदोबस्ती नियमावली के अनुसार लागू होंगी।

🏦 बैंक ड्राफ्ट से जमा होगी जमानत राशि

खुली डाक में शामिल होने वाले व्यक्ति को प्रत्येक दुकान या भवन के लिए निर्धारित जमानत राशि का अलग बैंक ड्राफ्ट बनवाना होगा।

बैंक ड्राफ्ट DDC-cum-CEO, Zila Parishad, Begusarai के पदनाम से तैयार कराया जाना है। नकद या सामान्य ऑनलाइन भुगतान स्वीकार किए जाने का उल्लेख नोटिस में नहीं है।

📄 ये दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य

नीलामी में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों को कई जरूरी दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रतियां जमा करनी होंगी।

इनमें अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र, आवासीय प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड शामिल हैं। किसी दस्तावेज की अनुपस्थिति में आवेदन या बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

🪪 अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र जरूरी

जिला परिषद ने विशेष रूप से अद्यतन चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की शर्त रखी है।

इसका उद्देश्य व्यावसायिक संपत्तियों के आवंटन में बोली लगाने वाले व्यक्ति की पहचान और पृष्ठभूमि का सत्यापन करना है। पुराना या अमान्य प्रमाण-पत्र स्वीकार किया जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी जिला परिषद कार्यालय से पहले प्राप्त कर लेना बेहतर होगा।

👥 प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग जमानत

कोई व्यक्ति एक से अधिक दुकान या भवन की बोली में शामिल होना चाहता है तो उसे प्रत्येक संपत्ति के लिए अलग निर्धारित जमानत राशि जमा करनी होगी।

एक संपत्ति के लिए जमा बैंक ड्राफ्ट के आधार पर दूसरी संपत्ति की बोली में भाग नहीं लिया जा सकेगा, क्योंकि आधिकारिक नोटिस में प्रति दुकान या भवन अग्रधन जमा करने की शर्त दी गई है।

⚖️ सबसे ऊंची बोली के बाद भी लागू होंगी शर्तें

खुली डाक में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले व्यक्ति को संबंधित संपत्ति की बंदोबस्ती मिलने की संभावना होगी, लेकिन उसे जिला परिषद के सभी नियमों और शर्तों का पालन करना होगा।

दुकान या भवन का उपयोग किस प्रकार किया जा सकेगा, अनुबंध की अवधि कितनी होगी, किराये में बढ़ोतरी कैसे होगी और संपत्ति के रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होगी—इन बातों की जानकारी विस्तृत नियमावली में दी जाएगी।

❌ किसी भी समय डाक रद्द करने का अधिकार

आधिकारिक सूचना में कहा गया है कि अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताए किसी भी समय खुली डाक रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

इसलिए केवल जमानत राशि जमा कर देने से संपत्ति का आवंटन सुनिश्चित नहीं माना जा सकता। अंतिम निर्णय जिला परिषद की प्रक्रिया और स्वीकृति के अधीन होगा।

🏠 यह संपत्ति की बिक्री नहीं है

इस प्रक्रिया को संपत्तियों की बिक्री समझना गलत होगा। जिला परिषद इन दुकानों और भवनों की बंदोबस्ती कर रही है।

इसका अर्थ है कि सफल बोलीदाता को निर्धारित नियमों, अवधि और किराये के आधार पर संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार मिलेगा। जमीन या भवन का स्थायी स्वामित्व जिला परिषद के पास ही रहेगा। यह निष्कर्ष नोटिस में प्रयुक्त “बंदोबस्ती” और निर्धारित मासिक किराये के आधार पर निकाला गया है।

📈 स्थानीय कारोबारियों को मिल सकता है अवसर

कचहरी रोड का मार्केट कॉम्प्लेक्स शहर के प्रमुख प्रशासनिक और व्यावसायिक क्षेत्रों के पास स्थित है। यहां कार्यालय, दुकान, प्रशिक्षण केंद्र, सेवा व्यवसाय या अन्य अनुमत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए परिसर उपयोगी हो सकता है।

चेरिया बरियारपुर और बखरी में उपलब्ध छोटे आकार की दुकानें स्थानीय व्यापारियों तथा स्वरोजगार शुरू करने वालों के लिए अपेक्षाकृत कम मासिक किराये वाला विकल्प बन सकती हैं। संपत्ति का वास्तविक उपयोग जिला परिषद की शर्तों के अनुसार ही किया जा सकेगा।

⚠️ बोली लगाने से पहले करें स्थल निरीक्षण

इच्छुक व्यक्ति को केवल नोटिस में दर्ज क्षेत्रफल और किराये के आधार पर निर्णय नहीं लेना चाहिए।

बोली से पहले दुकान या भवन की वास्तविक स्थिति, सड़क से संपर्क, बिजली-पानी, पार्किंग, प्रवेश मार्ग, आसपास की व्यावसायिक गतिविधियां और मरम्मत की आवश्यकता का निरीक्षण करना जरूरी होगा।

🧮 कुल खर्च का पहले करें आकलन

जमानत और बोली राशि के अतिरिक्त सफल अभ्यर्थी को मासिक किराया, सुरक्षा जमा, अनुबंध शुल्क, कर, बिजली बिल और रखरखाव से जुड़े दूसरे खर्च भी उठाने पड़ सकते हैं।

इनमें से सभी अतिरिक्त खर्चों का विवरण सार्वजनिक संक्षिप्त सूचना में नहीं दिया गया है। इसलिए बोली लगाने से पहले जिला परिषद कार्यालय से संपूर्ण नियम और अनुबंध की प्रति प्राप्त करनी चाहिए।

🔮 आगे क्या होगा?

23 जुलाई को पहली खुली डाक के बाद सफल बोलीदाताओं की पहचान और उच्चतम बोली की जानकारी सामने आ सकती है।

जिन संपत्तियों के लिए पहली तारीख को पात्र बोलीदाता नहीं मिलेंगे या प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, उन्हें 27 और फिर 30 जुलाई की खुली डाक में शामिल किया जाएगा। आवंटन के बाद सफल व्यक्ति को निर्धारित समय में आवश्यक राशि जमा कर अनुबंध पूरा करना होगा।

📊 उपलब्ध संपत्तियां एक नजर में

📍 स्थान🏢 संपत्ति📐 क्षेत्रफल💰 सुरक्षित राशि🏦 जमानत🧾 मासिक किराया
कचहरी रोड, भाग-एदुकान E840 वर्गफुट₹11,76,000₹2,94,000₹36,120
कचहरी रोड, भाग-बीपरिसर A585 वर्गफुट₹8,19,000₹2,04,750₹25,155
कचहरी रोड, भाग-बीपरिसर D2,342.68 वर्गफुट₹32,79,752₹8,19,938₹1,00,735
कचहरी रोड, भाग-बीपरिसर F1,528.31 वर्गफुट₹21,39,634₹5,34,909₹65,588
चेरिया बरियारपुरभूतल की दुकानें150 वर्गफुट₹1,30,133₹32,533₹5,250
चेरिया बरियारपुरप्रथम तल की दुकानें150 वर्गफुट₹1,30,133₹32,533₹4,500
बखरीदुकान संख्या 5 और 6150 वर्गफुट₹1,33,967₹33,492₹3,000
बखरीभूतल का गोदाम1,750 वर्गफुट₹32,49,000₹8,12,250₹17,500
बखरीप्रथम तल का विवाह भवन1,750 वर्गफुट₹26,05,000₹6,51,250₹21,000

📅 नीलामी कार्यक्रम एक नजर में

विवरणजानकारी
🏢 आयोजन संस्थाजिला परिषद, बेगूसराय
📅 पहली तारीख23 जुलाई 2026
📅 दूसरी तारीख27 जुलाई 2026
📅 तीसरी तारीख30 जुलाई 2026
⏰ समयसुबह 11:30 बजे
📍 स्थानजिला परिषद कार्यालय का सभाकक्ष
💳 जमानत भुगतानबैंक ड्राफ्ट
🏦 ड्राफ्ट का नामDDC-cum-CEO, Zila Parishad, Begusarai
📄 जरूरी दस्तावेजचरित्र, आवासीय, आधार और पैन कार्ड
🏪 संपत्ति के प्रकारदुकान, व्यावसायिक भवन, गोदाम और विवाह भवन
ℹ️ विस्तृत नियमजिला परिषद कार्यालय और जिला वेबसाइट

🔍 DarbhangaNews.in Analysis

बेगूसराय जिला परिषद की यह खुली डाक स्थानीय व्यापारियों और नए उद्यमियों के लिए उपयोगी अवसर हो सकती है। खासतौर पर चेरिया बरियारपुर और बखरी की 150 वर्गफुट दुकानें कम मासिक किराये के कारण छोटे व्यवसाय शुरू करने वालों को आकर्षित कर सकती हैं।

कचहरी रोड मार्केट कॉम्प्लेक्स के बड़े परिसरों में जमानत और मासिक किराया काफी अधिक है। ऐसे परिसर लेने से पहले संभावित कारोबार, ग्राहक संख्या और हर महीने होने वाले खर्च का वास्तविक आकलन जरूरी होगा।

सुरक्षित राशि, जमानत राशि और मासिक किराये को अलग-अलग समझना महत्वपूर्ण है। केवल जमानत जमा करना अंतिम भुगतान नहीं है। सफल बोली के बाद अन्य वित्तीय और अनुबंध संबंधी दायित्व भी लागू हो सकते हैं।

नीलामी की पारदर्शिता के लिए जिला परिषद को प्रत्येक संपत्ति की तस्वीर, वर्तमान स्थिति, अनुबंध अवधि और अनुमत व्यावसायिक उपयोग की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए। इससे बोली लगाने वालों के बीच भ्रम और बाद के विवाद कम होंगे।

विवाह भवन और गोदाम जैसी बड़ी संपत्तियों के लिए पार्किंग, पहुंच मार्ग, अग्नि सुरक्षा, बिजली और पानी की उपलब्धता महत्वपूर्ण होगी। इन सुविधाओं की जानकारी के बिना केवल क्षेत्रफल के आधार पर बोली लगाना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

खुली डाक से जिला परिषद की निष्क्रिय परिसंपत्तियों से राजस्व बढ़ सकता है। यह राजस्व संबंधित भवनों के रखरखाव और स्थानीय विकास कार्यों में उपयोग किया जाए तो परियोजना का व्यापक सार्वजनिक लाभ भी दिखाई देगा।

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