📍 दरभंगा/नई दिल्ली | DarbhangaNews.in
कभी तालाबों के शहर के रूप में पहचाने जाने वाले दरभंगा के तीन ऐतिहासिक जलाशय अब देश की सर्वोच्च अदालत की निगरानी में आ गए हैं। गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब में कथित अतिक्रमण, प्रदूषण और सरकारी सौंदर्यीकरण योजना के नाम पर मिट्टी भरने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से जवाब मांगा है।
तालाब बचाओ अभियान की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 13 अप्रैल 2026 को नोटिस जारी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका (सिविल) संख्या 362/2026, तालाब बचाओ अभियान बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के रूप में दर्ज है। अदालत ने अभी आरोपों पर कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है।
📌 मुख्य बातें
✅ गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा
✅ बिहार सरकार और संबंधित पक्षों से जवाब मांगा गया
✅ याचिका में सरकारी एजेंसियों द्वारा तालाब भरने का आरोप
✅ BUIDCO की सौंदर्यीकरण योजना पर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने उठाए सवाल
✅ तालाबों के हिस्सों पर दुकान, भोजनालय और पथ बनाने की आशंका
✅ 1868 और 1960 के मानचित्रों के अनुसार मूल स्वरूप बहाल करने की मांग
✅ तीनों तालाब करीब 800 से 900 वर्ष पुराने होने का दावा
✅ अदालत ने अभी अतिक्रमण या अवैध निर्माण पर अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया
सुप्रीम कोर्ट तक क्यों पहुंचा दरभंगा के तालाबों का मामला?
आमतौर पर स्थानीय निकायों और शहरों से जुड़े विवाद पहले उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने उठाए जाते हैं। लेकिन तालाब बचाओ अभियान ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब को सरकारी एजेंसियों द्वारा तेजी से भरा जा रहा है।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि पहले से चल रही न्यायिक प्रक्रिया के बावजूद तालाबों के कुछ हिस्सों में मिट्टी और निर्माण सामग्री डाली जा रही है। आशंका जताई गई कि यदि काम नहीं रोका गया तो ऐतिहासिक जलाशयों का प्राकृतिक क्षेत्र स्थायी रूप से कम हो सकता है।
‘सौंदर्यीकरण’ या तालाब की जमीन पर कब्जा?
विवाद के केंद्र में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम यानी BUIDCO से जुड़ी सौंदर्यीकरण योजना है। स्थानीय नागरिकों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का आरोप है कि योजना के तहत तालाबों के कुछ हिस्सों को भरकर दुकान, भोजनालय, पैदल पथ और अन्य व्यावसायिक सुविधाएं विकसित करने की तैयारी की गई।
विरोध करने वाले लोगों का कहना है कि तालाब के पानी वाले क्षेत्र या प्राकृतिक किनारे को भरकर कोई निर्माण करना वास्तविक सौंदर्यीकरण नहीं, बल्कि जलाशय के क्षेत्रफल को कम करना होगा। दूसरी ओर, सरकार और BUIDCO का विस्तृत पक्ष अदालत में दाखिल जवाब से स्पष्ट होगा। अभी याचिकाकर्ताओं के आरोपों को न्यायालय ने अंतिम रूप से सही नहीं ठहराया है।
तीनों तालाबों का ऐतिहासिक महत्व
तालाब बचाओ अभियान ने अपनी याचिका में दावा किया है कि गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब करीब 800 से 900 वर्ष पुराने हैं। याचिका के अनुसार इनका निर्माण क्रमशः राजा गंग सिंह देव, शक्र सिंह देव और हरि सिंह देव से जुड़ा हुआ है।
संगठन का कहना है कि ये केवल पानी जमा करने वाले स्थान नहीं, बल्कि दरभंगा और मिथिला की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं। जन्म, विवाह, धार्मिक अनुष्ठान, छठ पूजा और मृत्यु संस्कार तक अनेक सामाजिक परंपराएं तालाबों के किनारे होती रही हैं।
1868 और 1960 के नक्शों के अनुसार बहाली की मांग
सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में मांग की गई है कि तीनों तालाबों के आसपास मौजूद अतिक्रमण हटाकर उन्हें वर्ष 1868 और 1960 के मानचित्रों में दर्ज मूल स्वरूप के अनुसार बहाल किया जाए।
याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि पुराने राजस्व मानचित्रों से तालाबों का वास्तविक क्षेत्र और उनकी मेड़ की सीमा निर्धारित की जा सकती है। इसके बाद वर्तमान स्थिति का मिलान कर यह पता लगाया जा सकता है कि किन हिस्सों पर अवैध भराव या निर्माण हुआ है।
253 बीघा में फैले तालाब, एक चौथाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा
तालाब बचाओ अभियान के संयोजक नारायण चौधरी के अनुसार, आधिकारिक अभिलेखों में गंगासागर, दिग्घी और हराही तालाब का संयुक्त क्षेत्र करीब 253 बीघा है। उनका दावा है कि इस क्षेत्र के 25 प्रतिशत से अधिक हिस्से पर अलग-अलग प्रकार का अतिक्रमण हो चुका है।
यह आंकड़ा संगठन और पर्यावरण कार्यकर्ताओं के दावे पर आधारित है। वास्तविक अतिक्रमित क्षेत्र का अंतिम निर्धारण सरकारी सीमांकन, राजस्व अभिलेखों और न्यायिक जांच के बाद ही होगा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण में भी चल चुका है मामला
इन तालाबों का विवाद नया नहीं है। तालाब बचाओ अभियान पहले भी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पूर्वी क्षेत्रीय पीठ के सामने गंगासागर, दिग्घी और हराही की सुरक्षा का मामला उठा चुका है।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अभिलेखों में तालाबों के आसपास नए निर्माण, मलबा डालने, सीवेज का पानी गिरने, दुर्गंध और जल प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों का उल्लेख है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया था कि दिग्घी तालाब की मेड़ पर संग्रहालय के विस्तार से संबंधित निर्माण संरक्षण प्रयासों को नुकसान पहुंचा रहा है। ये आरोप संबंधित न्यायिक कार्यवाही में प्रस्तुत किए गए हैं।
तालाबों में गिर रहा गंदा पानी भी बड़ी समस्या
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के सामने दाखिल दस्तावेजों में आरोप लगाया गया कि हराही और दिग्घी तालाब में अनुपचारित गंदा पानी पहुंचने से जल की गुणवत्ता खराब हुई। हराही के आसपास दुर्गंध के कारण विद्यार्थियों और आसपास के संस्थानों को परेशानी होने की शिकायत भी दर्ज की गई थी।
दस्तावेजों में जल-मल शोधन संयंत्र और नालों का प्रवाह बदलने से जुड़े निर्णयों का उल्लेख है, लेकिन याचिकाकर्ता ने दावा किया कि जमीन पर अपेक्षित सुधार दिखाई नहीं दिया।
मिट्टी भरने से तालाब को क्या नुकसान हो सकता है?
तालाब में मिट्टी डालकर किनारे को आगे बढ़ाने से उसका जलग्रहण क्षेत्र और पानी संग्रह करने की क्षमता कम हो सकती है। जलीय जीव, कीट, मछलियां और वनस्पतियां तालाब की प्राकृतिक सफाई प्रणाली का हिस्सा होती हैं।
पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि पानी वाले क्षेत्र को पक्का कर देने से जैव विविधता प्रभावित होती है। तालाब बारिश का अतिरिक्त पानी रोकने, भूजल भरने और सूखे के समय पानी उपलब्ध कराने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
दरभंगा में 350 से घटकर 100 से भी कम तालाब?
तालाब बचाओ अभियान से जुड़े लोगों ने 1964 के जिला गजट का उल्लेख करते हुए दावा किया है कि उस समय दरभंगा शहर में करीब 350 तालाब थे। दरभंगा नगर निगम के वर्तमान आंकड़ों में इनकी संख्या 100 से भी कम बताई जा रही है।
यदि इन आंकड़ों की तुलना की जाए तो करीब छह दशकों में लगभग 250 तालाबों के समाप्त होने या अभिलेखों से गायब होने की आशंका सामने आती है। हालांकि प्रत्येक तालाब की वर्तमान स्थिति और भूमि उपयोग का अलग-अलग राजस्व सत्यापन जरूरी होगा।
पूरे बिहार में भी तेजी से गायब हुए जलाशय
दरभंगा का मामला बिहार में जलाशयों की व्यापक समस्या का हिस्सा है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की दूसरी जल निकाय गणना में बिहार में 36,856 जलाशय दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1,998 पर अतिक्रमण की जानकारी सामने आई है।
पहली गणना में बिहार में 45,793 जल निकाय दर्ज थे। दूसरी गणना में संख्या घटकर 36,856 रह गई, यानी लगभग 8,940 जलाशय कम पाए गए। यह करीब 19.5 प्रतिशत की गिरावट है।
तालाब और दरभंगा के जलजमाव का सीधा संबंध
दरभंगा हर वर्ष बारिश के दौरान जलजमाव की गंभीर समस्या झेलता है। तालाब और अन्य प्राकृतिक जलाशय अतिरिक्त वर्षा जल को रोकने और धीरे-धीरे जमीन के भीतर पहुंचाने का काम करते हैं।
यदि तालाबों का क्षेत्र कम होता गया तो बारिश का पानी सड़कों, मोहल्लों और निचले क्षेत्रों में जमा होने की आशंका बढ़ सकती है। इसलिए तालाबों का संरक्षण केवल इतिहास या सौंदर्य से जुड़ा प्रश्न नहीं, बल्कि शहर की जलनिकासी और भविष्य की जल सुरक्षा से भी जुड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या आदेश दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल 2026 को तालाब बचाओ अभियान की याचिका पर बिहार सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया। अदालत ने याचिका पर राज्य सरकार का पक्ष मांगा और मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक कार्यसूची में मामला W.P.(C) 362/2026 के रूप में दर्ज है। याचिका में अंतरिम राहत के लिए अलग आवेदन भी दाखिल किया गया है।
महत्वपूर्ण बात यह है कि नोटिस जारी करने का अर्थ आरोपों का सिद्ध होना नहीं है। अंतिम निर्णय बिहार सरकार के जवाब, परियोजना के दस्तावेजों, राजस्व नक्शों और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद होगा।
अदालत के सामने प्रमुख सवाल
इस मामले में आगे इन प्रश्नों पर स्थिति स्पष्ट हो सकती है—
- तालाबों का मूल राजस्व क्षेत्र कितना है?
- क्या सौंदर्यीकरण के लिए पानी वाले हिस्से में मिट्टी डाली गई?
- दुकान या भोजनालय का निर्माण तालाब की सीमा के भीतर प्रस्तावित है या बाहर?
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पुराने आदेशों का पालन हुआ या नहीं?
- तालाबों में गिरने वाले गंदे पानी को रोकने के लिए क्या व्यवस्था की गई?
- किन अतिक्रमणों पर उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश लागू है?
- तालाबों को पुराने नक्शों के अनुसार बहाल किया जा सकता है या नहीं?
विकास जरूरी, लेकिन तालाब की कीमत पर नहीं
तालाबों के आसपास प्रकाश व्यवस्था, बैठने की जगह, सफाई, सुरक्षित घाट और हरित क्षेत्र विकसित किए जा सकते हैं। इससे नागरिकों को सुविधा और पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है।
लेकिन तालाब का पानी वाला हिस्सा भरकर पक्का निर्माण किया जाता है तो इससे जलाशय का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो सकता है। वास्तविक सौंदर्यीकरण वह होगा जिसमें तालाब का क्षेत्रफल, प्राकृतिक किनारे, जल गुणवत्ता और जैव विविधता सुरक्षित रहें।
📋 जरूरी जानकारी एक नजर में
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| मामला | तीन ऐतिहासिक तालाबों के संरक्षण की याचिका |
| तालाब | गंगासागर, दिग्घी और हराही |
| स्थान | दरभंगा शहर |
| याचिकाकर्ता | तालाब बचाओ अभियान |
| न्यायालय | सुप्रीम कोर्ट |
| मामला संख्या | W.P.(C) 362/2026 |
| नोटिस की तारीख | 13 अप्रैल 2026 |
| पीठ | न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता |
| प्रतिवादी | बिहार सरकार एवं अन्य |
| प्रमुख आरोप | भराव, अतिक्रमण, प्रदूषण और सौंदर्यीकरण के नाम पर निर्माण |
| बहाली की मांग | 1868 और 1960 के नक्शों के अनुसार |
| वर्तमान स्थिति | राज्य सरकार से जवाब मांगा गया, अंतिम निर्णय लंबित |
📊 DarbhangaNews.in Analysis
गंगासागर, दिग्घी और हराही का मामला केवल तीन तालाबों की लड़ाई नहीं है। यह इस प्रश्न का भी जवाब तय करेगा कि तेजी से विकसित होते शहर में प्राकृतिक जलाशयों की जगह कहां है।
दरभंगा को स्वच्छ घाट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन ऐसी प्रत्येक योजना तालाब के प्राकृतिक क्षेत्र को सुरक्षित रखकर बननी चाहिए। जलाशय को छोटा करके बनाया गया सुंदर परिसर कुछ वर्षों तक आकर्षक दिख सकता है, लेकिन उसका परिणाम भूजल की कमी, जलजमाव और पर्यावरणीय नुकसान के रूप में सामने आ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप प्रशासन के लिए अवसर है कि पुराने नक्शों से तीनों तालाबों का वैज्ञानिक सीमांकन कराया जाए, सभी योजनाएं सार्वजनिक की जाएं और स्थानीय नागरिकों तथा पर्यावरण विशेषज्ञों को संरक्षण प्रक्रिया में शामिल किया जाए।
दरभंगा को तालाबों के शहर के रूप में अपनी पहचान वापस चाहिए। इसके लिए केवल घाट रंगना पर्याप्त नहीं होगा—तालाब का पानी, जमीन, जीव-जंतु और पूरा प्राकृतिक तंत्र बचाना होगा।








